नई दिल्ली | 3 जुलाई 2026
क्या आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का कोई पुराना बैंक खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या अन्य बैंक जमा कई वर्षों से इस्तेमाल नहीं हुआ है? यदि वह खाता 10 वर्ष या उससे अधिक समय से निष्क्रिय (Inactive/Unclaimed) है, तो उसकी राशि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के Depositor Education and Awareness (DEA) Fund में स्थानांतरित हो सकती है। अच्छी बात यह है कि यह पैसा हमेशा के लिए समाप्त नहीं होता। खाताधारक, नामांकित व्यक्ति (Nominee) या कानूनी उत्तराधिकारी (Legal Heir) आज भी उस राशि पर दावा कर सकते हैं।
इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए RBI ने UDGAM (Unclaimed Deposits – Gateway to Access Information) पोर्टल शुरू किया है। इसके माध्यम से लोग एक ही स्थान पर कई बैंकों में मौजूद अपनी अनक्लेम्ड जमा राशि की जानकारी खोज सकते हैं।
क्या है UDGAM पोर्टल?
UDGAM, RBI द्वारा विकसित एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल है, जहां उपयोगकर्ता अपना पंजीकरण कर विभिन्न बैंकों में मौजूद अनक्लेम्ड बैंक जमा की जानकारी खोज सकते हैं। सफल खोज के बाद पोर्टल संबंधित बैंक में दावा करने की प्रक्रिया भी बताता है। ध्यान रहे कि पोर्टल पर सीधे भुगतान या क्लेम का निपटारा नहीं होता, बल्कि दावा संबंधित बैंक की शाखा से ही किया जाता है।
कब DEA Fund में चली जाती है राशि?
यदि कोई बचत खाता, चालू खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट या अन्य जमा लगातार 10 वर्षों तक निष्क्रिय या अनक्लेम्ड रहती है, तो बैंक उसे RBI के DEA Fund में स्थानांतरित कर देता है। इसमें जमा राशि के साथ उस समय तक अर्जित ब्याज भी शामिल होता है।
कैसे खोजें अपना अनक्लेम्ड पैसा?
- RBI के आधिकारिक UDGAM पोर्टल पर जाएं।
- मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण करें।
- आवश्यक विवरण जैसे नाम, पता, PAN या अन्य उपलब्ध जानकारी दर्ज करें।
- यदि आपके नाम पर कोई अनक्लेम्ड जमा मिलेगी तो पोर्टल उसका UDRN (Unclaimed Deposit Reference Number)दिखाएगा।
- इसके बाद संबंधित बैंक की शाखा में जाकर दावा प्रक्रिया पूरी करें।
पैसा वापस पाने के लिए क्या करना होगा?
यदि आपके नाम पर अनक्लेम्ड राशि मिलती है, तो आपको संबंधित बैंक की किसी भी शाखा में जाकर दावा करना होगा।
आमतौर पर बैंक निम्न दस्तावेज मांग सकता है:
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- वोटर आईडी
- ड्राइविंग लाइसेंस
- PAN (यदि आवश्यक हो)
- अन्य KYC दस्तावेज
- मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी के आवश्यक दस्तावेज
बैंक दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद पात्रता अनुसार राशि का भुगतान करता है।
क्या मिलेगा ब्याज भी?
हाँ। यदि राशि ब्याज देने वाले खाते (Interest-bearing Deposit) जैसे बचत खाता या FD से संबंधित है, तो बैंक RBI के नियमों के अनुसार लागू ब्याज के साथ भुगतान करता है। वर्तमान में DEA Fund में स्थानांतरित ब्याजयुक्त जमा पर लागू नियमों के अनुसार बैंक भुगतान करते हैं।
RBI की लोगों से अपील
RBI ने लोगों से अपील की है कि वे अपने पुराने बैंक खातों, फिक्स्ड डिपॉजिट और परिवार के दिवंगत सदस्यों के बैंक खातों की समय-समय पर जांच करें। यदि कोई राशि अनक्लेम्ड है तो उसे जल्द से जल्द वापस प्राप्त करें और वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए केवल आधिकारिक RBI एवं बैंक पोर्टलों का ही उपयोग करें।
📌 RBI की सलाह (हाइलाइट बॉक्स)
"पुराने बैंक खातों में पैसे भूल गए? RBI आपकी मदद कर सकता है। यदि आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का बैंक खाता 10 वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय है, तो उसकी राशि DEA Fund में हो सकती है। UDGAM पोर्टल पर खोजें, बैंक शाखा में KYC दस्तावेज जमा करें और अपना पैसा वापस प्राप्त करें।"
महत्वपूर्ण लिंक
🔗 UDGAM Portal (RBI):
https://udgam.rbi.org.in
🔗 भारतीय रिजर्व बैंक (RBI):
https://www.rbi.org.in
निष्कर्ष
देशभर में लाखों बैंक खाते वर्षों तक निष्क्रिय पड़े रहते हैं, जिनकी जमा राशि बाद में RBI के DEA Fund में स्थानांतरित हो जाती है। यदि आपने कभी कोई पुराना बैंक खाता, FD या अन्य जमा खुलवाई थी या आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर ऐसी राशि हो सकती है, तो UDGAM पोर्टल के माध्यम से उसकी जांच अवश्य करें। सही दस्तावेजों और KYC प्रक्रिया के बाद आप अपनी वैध राशि आसानी से वापस प्राप्त कर सकते हैं।
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