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सोमवार, 13 जुलाई 2026

झारखंड में 3 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का मामला दबाने की कोशिश, पंचायत ने लगाया ₹1 लाख जुर्माना; पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

 

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गुमला (झारखंड), 13 जुलाई: झारखंड के गुमला जिले से मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां तीन वर्षीय मासूम बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म के मामले को पुलिस तक पहुंचाने के बजाय गांव की पंचायत ने आरोपी पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाकर मामला रफा-दफा करने की कोशिश की। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए एफआईआर दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार यह घटना गुमला जिले के पालमा गांव में शनिवार की शाम लगभग 4 बजे हुई। आरोपी सुनील लोहरा कथित रूप से बच्ची के घर पहुंचा। उस समय बच्ची की मां घर के काम में व्यस्त थी।

आरोप है कि आरोपी ने बच्ची की देखभाल करने की बात कहकर उसे एक कमरे में ले गया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। कुछ देर बाद बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उसकी मां कमरे में पहुंची तो बच्ची गंभीर हालत में मिली और उसके शरीर से खून बह रहा था।

पंचायत ने पुलिस के बजाय लगाया जुर्माना

पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना की सूचना पुलिस को देने के बजाय गांव की पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने आरोपी पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाने का फैसला किया।

बताया गया कि आरोपी ने मौके पर ₹20,000 जमा कर दिए, जबकि शेष ₹80,000 एक सप्ताह के भीतर देने का निर्णय लिया गया। आरोप है कि पंचायत द्वारा वसूले गए ₹20,000 से गांव में मांस और शराब की दावत आयोजित की जा रही थी।

सूचना मिलते ही पुलिस ने की कार्रवाई

मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस तुरंत गांव पहुंची। पुलिस ने पीड़िता की मां का बयान दर्ज किया और मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस ने आरोपी सुनील लोहरा को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया है तथा मामले की विस्तृत जांच जारी है।

गांव वालों के दबाव में परिवार ने नहीं की थी शिकायत

पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गांव के कुछ लोगों के दबाव के कारण पीड़ित परिवार ने पहले पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी।

हालांकि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की और मामले को कानूनी प्रक्रिया में लाया।

पंचायत की भूमिका भी जांच के दायरे में

पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि पंचायत के किन-किन सदस्यों ने मामले को दबाने का प्रयास किया और क्या किसी ने कानून के विरुद्ध समझौता कराने की कोशिश की। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

बच्चों के खिलाफ अपराध पर सख्त कानून

नाबालिग बच्चों के साथ यौन अपराध POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) Act के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसे मामलों में समझौता या पंचायत द्वारा निपटारा करना कानूनी रूप से मान्य नहीं है। दोषी पाए जाने पर आरोपी को कड़ी सजा का प्रावधान है।

पुलिस की अपील

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बच्चों के खिलाफ किसी भी अपराध की जानकारी तुरंत पुलिस को दें और किसी भी परिस्थिति में ऐसे मामलों को पंचायत या निजी समझौते के माध्यम से दबाने का प्रयास न करें।

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