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रविवार, 12 जुलाई 2026

EPFO ने शुरू की Amnesty Scheme 2026, प्रोविडेंट फंड ट्रस्टों को मिलेगा स्टेटस नियमित कराने का मौका

EPFO Amnesty Scheme 2026

 नई दिल्ली | 12 जुलाई 2026

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत Amnesty Scheme 2026 की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य उन प्रतिष्ठानों (Establishments) को एकमुश्त अवसर प्रदान करना है, जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड (PF) ट्रस्ट संचालित कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत आवश्यक औपचारिक छूट (Exemption Notification) उपलब्ध नहीं है।

EPFO के अनुसार यह योजना 29 जून 2026 से अधिसूचित की गई है और 6 महीने तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान पात्र प्रतिष्ठान आवेदन कर अपने PF ट्रस्ट की स्थिति को नियमित (Regularize) करा सकते हैं।

क्या है EPFO Amnesty Scheme 2026?

Amnesty Scheme 2026 एक विशेष एकमुश्त (One-Time) योजना है, जिसके तहत ऐसे प्रतिष्ठानों को राहत दी जाएगी जो वर्षों से मान्यता प्राप्त PF ट्रस्ट चला रहे हैं, लेकिन आवश्यक वैधानिक छूट प्राप्त नहीं कर सके।

सरकार का उद्देश्य ऐसे प्रतिष्ठानों को कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप लाना तथा कर्मचारियों के भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना है।

क्यों लाई गई यह योजना?

Finance Act, 2026 के माध्यम से सरकार ने आयकर अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंडों से जुड़े प्रावधानों को Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 तथा Code on Social Security, 2020 के अनुरूप बनाया है।

अब केवल वही PF ट्रस्ट आयकर अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त माने जाएंगे जिन्हें EPF Act की धारा 17 के तहत विधिवत छूट प्राप्त होगी।

इसी संक्रमण को आसान बनाने के लिए EPFO ने Amnesty Scheme लागू की है।

किन प्रतिष्ठानों को मिलेगा लाभ?

यह योजना उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगी—

  • जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मान्यता प्राप्त PF ट्रस्ट संचालित कर रहे हैं।
  • लेकिन जिनके पास केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी औपचारिक Exemption Notification उपलब्ध नहीं है।

योजना की अवधि

  • योजना अधिसूचना: 29 जून 2026
  • योजना की वैधता: अधिसूचना की तिथि से 6 महीने

EPFO ने पात्र प्रतिष्ठानों से निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन करने की अपील की है।

पात्र प्रतिष्ठानों की दो श्रेणियां

Category-I

ऐसे प्रतिष्ठान—

  • जो पूर्व प्रभाव (Retrospective) से ट्रस्ट का नियमितीकरण चाहते हैं।
  • जो वर्तमान में Non-Exempted Establishment के रूप में अनुपालन कर रहे हैं।
  • या भविष्य में Non-Exempted Establishment के रूप में कार्य करना चाहते हैं।

Category-II

ऐसे प्रतिष्ठान—

  • जो पूर्व प्रभाव से नियमितीकरण चाहते हैं।
  • तथा भविष्य में भी Exempted Establishment के रूप में कार्य जारी रखना चाहते हैं।

योजना के प्रमुख लाभ

1. पूर्व प्रभाव से नियमितीकरण (Retrospective Regularization)

पात्र प्रतिष्ठानों के PF ट्रस्ट को स्थापना की तिथि से निर्धारित कट-ऑफ डेट तक नियमित मान्यता दी जाएगी।

2. कई नियमों में छूट

Code on Social Security, 2020 के अंतर्गत—

  • न्यूनतम कर्मचारी संख्या
  • न्यूनतम कॉर्पस
  • तीन वर्ष के पूर्व अनुपालन

जैसी शर्तों में राहत प्रदान की जाएगी।

3. लंबित कानूनी मामलों में राहत

यदि—

  • कर्मचारियों के खातों में नियमानुसार योगदान जमा किया गया है।
  • ब्याज वैधानिक दर के बराबर या उससे अधिक दिया गया है।

तो—

  • बकाया राशि,
  • हर्जाना (Damages),
  • ब्याज

से जुड़े लंबित मामलों को वापस लिया जा सकता है।

इसके अलावा पूर्व में पारित कुछ आदेशों को भी शून्य (Void Ab Initio) माना जा सकता है, यदि योजना की शर्तें पूरी होती हैं।

आवेदन कैसे करें?

EPFO के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को—

  • केंद्र सरकार को औपचारिक आवेदन देना होगा।
  • आवेदन संबंधित EPFO Regional Office को ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है।
  • योजना का लाभ लेने की इच्छा (Expression of Interest) भी ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है।

ईमेल: rc.exemption@epfindia.gov.in

ऑडिट कराना होगा अनिवार्य

योजना का लाभ लेने वाले प्रतिष्ठानों को—

  • चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से खातों का ऑडिट कराना होगा।
  • EPFO द्वारा निर्देशित विशेष अथवा अनुपालन ऑडिट आवेदन के 3 महीने के भीतर पूरा करना होगा।

EPFO देगा पूरी सहायता

EPFO ने कहा है कि सभी क्षेत्रीय कार्यालय (Regional Offices) पात्र प्रतिष्ठानों को योजना से संबंधित मार्गदर्शन देंगे तथा आवेदन स्वीकार कर उनकी प्रक्रिया पूरी करेंगे।

योजना से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया, SOP, सर्कुलर तथा अन्य दिशा-निर्देश EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

क्यों महत्वपूर्ण है यह योजना?

विशेषज्ञों के अनुसार Amnesty Scheme 2026 उन कंपनियों और संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है जिन्होंने वर्षों पहले PF ट्रस्ट तो स्थापित कर लिया था, लेकिन आवश्यक वैधानिक छूट प्राप्त नहीं कर पाए।

इस योजना से ऐसे प्रतिष्ठान कानूनी स्थिति स्पष्ट कर सकेंगे, लंबित विवादों का समाधान पा सकेंगे तथा भविष्य में नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित कर सकेंगे।


मुख्य बातें (Highlights)

  • EPFO ने Amnesty Scheme 2026 शुरू की।
  • योजना 29 जून 2026 से अधिसूचित, 6 महीने तक लागू।
  • PF ट्रस्ट संचालित करने वाले पात्र प्रतिष्ठानों को नियमितीकरण का अवसर।
  • पूर्व प्रभाव (Retrospective) से Exemption और Trust Recognition मिल सकती है।
  • लंबित कानूनी मामलों में राहत का प्रावधान।
  • CA ऑडिट और EPFO Compliance Audit अनिवार्य।
  • आवेदन संबंधित EPFO Regional Office को ईमेल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।
  • EPFO ने पात्र प्रतिष्ठानों से समय रहते आवेदन करने की अपील की।

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